केदारनाथ उपचुनाव के लिए कुछ ऐसा रहेगा निर्वाचन कार्यक्रम, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने दी जानकारी

केदारनाथ विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। जबकि निर्वाचन संबंधी अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने केदारनाथ उपचुनाव के निर्वाचन कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी दी।

केदारनाथ उपचुनाव के लिए कुछ ऐसा रहेगा निर्वाचन कार्यक्रम

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जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले की 07- केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। जिसके तहत 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने की तिथि है तथा 29 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। 30 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। चार नवंबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा तथा मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी।

जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने दी जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने बताया कि आयोग द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि उक्त उप निर्वाचन एक जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर 22 जनवरी 2024 को प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर संपादित किया जाएगा। हालांकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक निर्वाचक नामावली की निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के आधार पर जारी रहेगी। उक्त उप निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपैट्स का प्रयोग किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदाता की पहचान हेतु फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र मुख्य दस्तावेज होगा। निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा एवं उसकी पहचान के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है। जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, बैंक या डाक घर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्ववास्थ् बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

केदारनाथ विधानसभा में हैं 173 मतदान स्थल

जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों में जानकारी तीन बार निर्धारित प्रारूप समय पर प्रकाशित-प्रसारित की जानी होगी।

बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन में 173 मतदान स्थल हैं। जिसमें 90 हजार, पांच सौ 40 कुल मतदाता हैं। जिसमें 44 हजार 7 सौ 65 पुरुष और 45 हजार 7 सौ 75 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधान सभा में दो जोनल मजिस्ट्रेट तथा सात सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।

24 घंटे के अंदर हटाने होंगे पोस्टर और बैनर

जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर किसी भी शासकीय कार्यालय, परिसर, भवन आदि से सभी प्रकार के बैनर, पोस्टर, पम्पलेट, झंडे, होर्डिंग, वाल पेंटिंग हटवाए जाने होंगे। इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर विभिन्न जन संपत्तियों बस स्टेंड, रोडवेज, सरकारी बस, विद्युत टेलीफोन, नगर पालिका परिषद आदि से सभी प्रकार की अनाधिकृत राजनैतिक पोस्टर, बैनर आदि हटाने होंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घंटे के अंदर विभिन्न निजी संपत्तियों से सभी प्रकार के अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटाई जानी होगी।

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