इस राज्य में मिली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी, भूमि से जुड़े कानून में भी आया फैसला

बीजेपी शासित राज्य गोवा की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को जानकारी दी कि गोवा सरकार की कैबिनेट ने राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। सीएम सावंत ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी नॉर्म्स के अनुसार ही गोवा में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। उन्होनें कहा कि गोवा सरकार के कर्मचारियों के लिए ये खुशी की बात है।

भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिंबध लगाने का ऐलान

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इसी के साथ गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने राज्य में लैंड यूज चेंज यानी भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिंबध लगाने का भी ऐलान किया है। सीएम ने बताया कि कैबिनेट ने कुमुनिदाद जमीन संहिता में एक संसोधन को मंजूरी दे दी है। इस संसोधन के बाद भूमि उपयोग में बदलाव पर प्रतिबंध है। यानी कि किसी विशेष काम के लिए निर्दिष्ट सामुदायिक भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

क्या है यूनिफाइड स्कीम?

बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने एक बड़े सुधार के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड स्कीम को मंजूरी दी थी। इस कदम का उद्देश्य 23 लाख कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रुप में पाने के हकदार होंगे।

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