उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: आवास नीति को मंजूरी, 22 अहम निर्णयों पर चर्चा

cm dhami delegates meeting

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी गई और 22 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

कैबिनेट के मुख्य फैसले:

  1. आवास नीति:
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की आय सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की गई।
    • पर्वतीय इलाकों में बाखली शैली में मकान बनाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी।
  2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत:
    • 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को नोशनल वेतनवृद्धि दी जाएगी। यह केवल पेंशन गणना के लिए मान्य होगी।
  3. वाहन और वर्दी भत्ता:
    • वाहन भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपये और वर्दी भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाया गया।
  4. ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन:
    • ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए प्रदेश में ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन किया जाएगा।
  5. मानवाधिकार आयोग:
    • मानवाधिकार आयोग में विभागाध्यक्ष को वित्तीय अधिकार देने का निर्णय लिया गया।
  6. शिक्षा में भारत दर्शन योजना:
    • अब उच्च शिक्षा के छात्रों के साथ शिक्षकों को भी प्रतिष्ठित संस्थानों का भ्रमण कराया जाएगा।
  7. गौ सदन:
    • शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायतें गौ सदन बनाएंगी।
  8. सेब और अन्य उत्पादों का समर्थन मूल्य:
    • सेब, माल्टा और गलगल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) अब संबंधित विभाग तय करेगा।
  9. लिंग परिवर्तन में सरलता:
    • लिंग परिवर्तन करने वालों के लिए नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
  10. डॉक्टरों के वेतनवृद्धि:
    • डॉक्टरों के वेतनवृद्धि से संबंधित मामलों में निर्णय लिया गया।
  11. खेल विश्वविद्यालय:
    • खेल विश्वविद्यालय से संबंधित प्रस्ताव को फिर से अध्यादेश के रूप में सदन में रखा जाएगा।
  12. पटवारी और कानूनगो हड़ताल:
    • हड़ताल अवधि को उपार्जित अवकाश में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

आवास नीति के तहत सब्सिडी:

  • बाखली शैली की परियोजनाओं में 5.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
  • अन्य आवासीय परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

पेंशन में बड़ा सुधार:

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके पद के अनुरूप पेंशन मिले, इसके लिए नोशनल वेतनवृद्धि का प्रावधान किया गया। हालांकि, यह अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल नहीं होगा।

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