देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में अहम बदलाव करते हुए बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर 59 वर्ष 6 माह की आयु पूरी करने पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पात्र लोगों की पेंशन प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 61 व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की।
सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। साथ ही पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “वृद्धजन हमारे अभिभावक समान हैं, और उनकी सेवा सरकार की प्राथमिकता है।”
Also Read
- उत्तराखंड में चार दिवसीय विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का भव्य आगाज, 54 देशों के विशेषज्ञ जुटे, 600 शोध पत्रों के साथ आयुर्वेद चिकित्सा पर मंथन
- सहकारी समितियों में बड़ा बदलाव: 1.11 लाख निष्क्रिय सदस्यों को मिला मतदान का अधिकार, महिलाओं को 33% आरक्षण
- उत्तराखंड में हर परिवार को अपनी छत, नई आवास नीति से 5 लाख आय वालों को मिलेगा बड़ा फायदा
- पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी के लिए ₹50,000 सहायता, मातृत्व अवकाश समेत कई बड़े फैसले की घोषणा
- उत्तराखंड में नई आवास नीति लागू: पांच साल तक नहीं बेच सकेंगे आवास, गृह प्रवेश में देरी पर रद्द होगा आवंटन
समाज कल्याण विभाग के सचिव नीरज खैरवाल ने बताया कि सितंबर-अक्टूबर में राज्य भर में एक अभियान चलाकर 12,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 59 वर्ष 6 माह की उम्र में हैं।