देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में अहम बदलाव करते हुए बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर 59 वर्ष 6 माह की आयु पूरी करने पर वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
60 वर्ष की आयु पूरी होते ही पात्र लोगों की पेंशन प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 61 व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से पेंशन राशि हस्तांतरित की।
सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया है। साथ ही पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “वृद्धजन हमारे अभिभावक समान हैं, और उनकी सेवा सरकार की प्राथमिकता है।”
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समाज कल्याण विभाग के सचिव नीरज खैरवाल ने बताया कि सितंबर-अक्टूबर में राज्य भर में एक अभियान चलाकर 12,000 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 59 वर्ष 6 माह की उम्र में हैं।